लखनऊ, 31 अगस्त 2021
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने जन्माष्टमी (Janmashtami 2021) के अवसर पर बड़ा ऐलान किया था. सीएम योगी ने मथुरा में कहा था कि मथुरा के सातों तीर्थ स्थल क्षेत्रों में मांस और शराब की बिक्री पर बैन लगाया जाएं. उन्होंने ये भी कहा था कि जिला प्रशासन इसके लिए प्रस्ताव भेजे. ऐसे में लोग ये जानना चाहते हैं कि किसी इलाके को तीर्थस्थल क्षेत्र घोषित करने के क्या नियम है? साथ ही ये भी कि किस आधार पर किसी इलाके में मांस और शराब की बिक्री प्रतिबन्धित की जा सकती है. NEWS18 ने इस बारे में संबंधित कई विभागों से बातचीत की. इस काम में धर्मार्थ कार्य विभाग से लेकर फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग की भूमिका देखने को मिलती है.
धर्मार्थ कार्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभी सात स्थलों को तीर्थ स्थल क्षेत्र का दर्जा दिया गया है. ये सभी के सभी मथुरा के ही हैं. 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने साल 2018 में वृन्दावन, नंदगांव, बरसाना, गोवर्द्धन, गोकुल, बलदेव और राधाकुण्ड को तीर्थ स्थल क्षेत्र घोषित करने के आदेश दिये थे. वैसे तो प्रदेश में धार्मिक नगरियां बहुत हैं लेकिन, सरकार द्वारा औपचारिक तौर पर घोषित तीर्थ स्थल क्षेत्र मथुरा के यही सात हैं.
तीर्थ स्थल क्षेत्र घोषित करने के नियम
इसके लिए कोई तय नियम या पैमाना नहीं है. न ही कोई शासनादेश. ये पूरी तरह मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर है. सीएम योगी की घोषणा के बाद जिला प्रशासन शासन को ऐसा करने का प्रस्ताव भेजता है. शासन से अनुमति मिलने के बाद उस क्षेत्र को तीर्थ स्थल क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है.
क्या तीर्थ स्थल क्षेत्र घोषित होने से मांस और शराब पर लग जाएगी रोक?
ज्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है. किस इलाके में मांस और शराब नहीं बिकेगी, इसके लिए बहुत ही साधारण से नियम है. फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के नियम के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल के मुख्य गेट से 100 मीटर और उसकी परिधि के 50 मीटर के भीतर ऐसी कोई दुकान नहीं खुल सकती है. इसके अलावा और कोई नियम नहीं है जिससे किसी इलाके में शराब और मांस की बिक्री न हो सके. हां, अगर जिला प्रशासन सरकार को ये प्रस्ताव भेजकर मांग करे और सरकार उसे मान ले तो ऐसा हो सकता है. फिर शासन स्तर से इसके आदेश जारी होंगे जिसमें बकायदा इलाके की चौहद्दी का जिक्र करते हुए शराब और मांस पर प्रतिबन्ध लगाया जाएगा.