हाई कोर्ट से सीएम केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की नगर निगम चुनाव में वीवीपैट मशीनों से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि एक दिन बाद नगर निगम चुनाव होने वाला है। केवल एक दिन में 13 हजार मशीनों में VVPAT मशीनों को लगाना संभव नहीं है।
हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एमसीडी चुनाव M-1 मशीनों से कराया जाए, इसलिए कि इस मशीन को हैक करना संभव नहीं है। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय पहले ही VVPAT वाली मशीनों से चुनाव कराने का आदेश दे चुका है।
मगर सुप्रीम कोर्ट ने M-1 मशीन पर तो कोई सवाल नहीं उठाया है और न ही उसके उपयोग को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी किया है। हाई कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने ईवीएम पर सवाल तो जरूर उठाया है, मगर उनके पास सबूत के तौर पर कुछ भी नहीं है। ऐसे में जनरेशन वन M-1 मशीन से चुनाव कराया जाए।
आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पिछले महीने हुए पांच राज्यों में चुनाव के बाद से ही VVPAT मशीन से इलेक्शन कराने की मांग कर रही थी। आम आदमी पार्टी ने हाई कोर्ट में भी याचिका दायर कर दिल्ली नगर निगम चुनाव में VVPAT से ही चुनाव कराने की मांग की थी।
इधर केद्र सरकार ने दो दिन पहले ही ईवीएम में VVPAT मशीन लगाने के लिए आने वाले खर्च को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद ऐसा अनुमान है कि 2019 के आम चुनाव में VVPAT मशीन से ही वोटिंग होगी। ईवीएम में VVPAT मशीन लग जाने के बाद मतदाता को चुनाव देने के बाद एक पर्ची निकलती है, जिसमें लिखा रहता है कि आपका वोट किसे गया है।