नई दिल्लीः आम्रपाली ग्रुप के अधूरे प्रोजेक्ट मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के तीन डायरेक्टरों को पुलिस हिरासत में लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि दस्तावेज देने तक तीनों लोग पुलिस की हिरासत में रहेंगे।
कोर्ट ने लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के डायरेक्टर- अनिल कुमार शर्मा, शोव प्रिया और अजय कुमार को पुलिस हिरासत में लेने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि वह लुकाछिपी का खेल बंद करे। अब जब तक दस्तावेज नहीं दिए जाते, तीनों डायरेक्टर पुलिस की हिरासत में रहेंगे।
NBCC को टेंडर पेश करने की अनुमति
बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप की ठप पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने वाले बिल्डर का चयन करने के लिए एनबीसीसी लिमिडेट को निविदाएं पेश करने (टेंडर देने) की अनुमति दे दी थी। कोर्ट ने एनबीसीसी से 60 दिन के अंदर लंबित पड़ी परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने को कहा है।