नई दिल्ली, अगर आपने अभी तक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 30 जून यानि आज पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन खत्म हो रही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) आधार कार्ड से पैन को लिंक करने की तारीख पहले ही चार बार बढ़ा चुकी है।
होगी ये परेशानियां
बता दें कि ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने के लिए आपको पहले अपने आधार कार्ड को पैन से जोड़ना होगा। सरकार ने पैन के साथ आधार कार्ड को जोड़ना अनिवार्य बना दिया है। जानकारों का ऐसा मानना है कि अगर आपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आप ऑनलाइन ITR फाइल नहीं कर पाएंगे और आपका आयकर रिफंड फंस सकता है।
इन योजनाओं के लिए भी आज है आखिरी तारीख
सिर्फ पैन कार्ड ही नहीं, बल्कि कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख आज है। इसमें एलपीजी गैस सिलेंडर समेत अन्य योजनाएं शामिल हैं।
ऐसे कर सकते हैं पैन और आधार को लिंक
- सबसे पहले आपको आयर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर क्लिक करना होगा।
- वेबसाइट पर जाकर क्लिक करने के बाद आपको साइड में एक लाल रंग का क्लिक दिखेगा, दिस पर ‘लिंक आधार’ लिखा होगा।
- अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। लॉगिंन करने के बाद आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा।
- लॉगिंन करते के साथ ही आप ऊपर दिख रही प्रोफाइल सेटिंग को खोलिए और आधार कार्ड लिंक करने के ऑप्शन पर जाइए।
- ऑप्शन खुलने के बाद आपको दिए गए सेक्शन में आधार नंबर और कैप्चा कोड भरना है, जिसको भरने के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा।