नई दिल्ली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने लोन लेकर घर खरीदने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। बैंक ने घर खरीदारों के लिए कर्ज सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए अब 35 लाख रुपए तक के कर्ज को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिग (पीएसएल) के लोन की कैटेगरी में शामिल कर दिया है। यह सुविधा 45 लाख रुपए तक की कीमत वाले मकानों के लिए उपलब्ध होगी। बैंक के इस फैसले के बाद 35 लाख रुपए तक के होम लोन सस्ते हो जाएंगे क्योंकि बैंकों से प्रायोरिटी सेक्टर का कर्ज आमतौर पर दूसरे लोन के मुकाबले सस्ता होता है।
45 लाख तक के घर पर होम लोन होगा सस्ता
रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा है, ‘‘आ्थिक रूप से कमजोर तबके और निम्न आय वर्ग के लिए सस्ते आवास उपलब्ध कराने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए होम लोन से जुड़े प्राथमिक क्षेत्र कर्ज के दिशानिर्देशों को सस्ती आवास योजना के अनुरूप किया गया है। इसके लिए प्राथमिक क्षेत्र लोन के तहत होम लोन सीमा पात्रता को महानगरों के लिए संशोधित कर 35 लाख रुपए और अन्य शहरों के लिए 25 लाख रुपए किया जाएगा।’’ हालांकि, इसके लिए शर्त यह है कि मकान की कुल लागत शहरी क्षेत्रों में 45 लाख रुपए और ग्रामीण क्षत्रों में 30 लाख रुपए से ज्यादा न हो।
कमजोर वर्ग को होगी आसानी
वर्तमान में व्यवस्था है कि महानगरों में 35 लाख रुपए और अन्य शहरों में 25 लाख रुपए मूल्य तक के मकानों को प्राथमिक क्षेत्र लोन के दायरे में रखा जाता है और इनके लिए व्यक्तियों को क्रमशः 28 लाख रुपए और 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। रिजर्व बैंक की अधिसूचना में आगे कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की आवासीय परियोजनाओं में पात्रता के लिए फैमिली की इनकम को 2 लाख रुपए से बढ़ा कर 3 लाख रुपए कर दिया गया है, जबकि निम्न आय वर्ग का होम लोन लेने वाले परिवार की सालाना इनकम 6 लाख रुपए कर दी गई है।