चेन्नई: अन्नाद्रमुक से दरकिनार किए गए नेता टीटीवी दिनाकरण के समर्थक 18 पार्टी विधायकों को अयोग्य करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मद्रास उच्च न्यायालय ने आज सुनाया लेकिन इस पर जजों की आपसी सहमति नहीं बन पाई। फैसले पर जजों ने खंडित फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी ने विधायकों को अयोग्य करार देने के विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को बरकरार रखा जबकि न्यायमूर्ति एम. सुंदर ने इसे रद्द कर दिया।
सुनवाई के दौरान दो जजों की बेंच के बीच असहमति के कारण इस फैसले को अब तीन जजों की बेंच के हवाले कर दिया है। अब मुख्य न्यायाधीश के बाद आने वाले वरिष्ठतम न्यायाधीश इस मामले पर नए सिरे से सुनवाई करेंगे। फिलहाल ई. पलानीस्वामी सरकार पर मंडरा रहे खतरे के बादल छट गए हैं। उल्लेखनीय है कि इन सभी विधायकों को विधानसभा स्पीकर ने अयोग्य करार दिया था, जिसके बाद इन्होंने मद्रास हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी थी।