नई दिल्लीः भारतीय रेल में सफर करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अब आप वेटिंग ई-टिकट लेकर भी यात्री ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। इतना ही नहीं कंफर्म टिकट वाले मुसाफिरों के नहीं आने की सूरत में वेटिंग ई-टिकट वाले यात्री खाली सीट के लिए दावा जता सकेंगे। रेलवे के एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला दिया है। हालांकि कोर्ट के इस फैसले पर रेलवे का कोई बयान नहीं आया है।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश
दरअसल साल 2014 में दायर एक याचिका के जवाब में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि काउंटर टिकट धारकों की तरह वेटिंग वाले ई-टिकट वालों का भी टिकट कैंसिल नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में रेलवे को यह भी आदेश दिया है कि वह जल्द से जल्द एक ऐसी स्कीम लागू करे जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फर्जी नामों से टिकट बुक कराने वालें एजेंट्स पर रोक लगाई जा सके, जिससे कि बाद में यह ई-टिकट के जरिए यह सीटें वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को बाद में ज्यादा पैसे में बेची जा सके।
वेटिंग ई-टिकट यात्रियों को मिलेगी राहत
गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 2014 में विभास कुमार झा द्वारा दायर की गई एक याचिका में कहा गया था कि काउंटर टिकट धारकों की तरह वेटिंग वाले ई-टिकट वालों का टिकट नहीं कैंसिल होना चाहिए। अभी तक के नियम के अनुसार वेटिंग ई-टिकट रखने वालों को ट्रेन मे चढ़ने की इजाज़त नहीं होती थी जबकि काउंटर टिकट रखने वाले लोगों पर रोक नहीं लगाई जाती थी। इसलिए अगर कोई कन्फर्म टिकट वाला व्यक्ति नहीं आता था तो वह सीट इन्हें दे दी जाती थी।