नई दिल्लीः वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को बेनामी संपत्तियों पर शिकंजा कसने के लिए ‘बेनामी लेनदेन सूचनार्थी पुरस्कार योजना 2018’ का घोषणा की है। इस स्कीम के तहत अगर कोई व्यक्ति बेनामी संपत्ति के बारे में सरकार को जानकारी देता है तो उसे एक करोड़ तक का ईनाम मिल सकता है। बेनामी संपत्ति के बारे में जानकारी प्रहिबिशन यूनिट्स में अडिशनल कमिश्नर के सामने देनी होगी।
साल 1988 के बेनामी कानून में किया था संशोधन
हाल ही में सरकार ने 1988 के बेनामी ऐक्ट को संशोधित कर बेनामी ट्रांजैक्शंस ऐक्ट, 2016 पारित कराया है। अब बेनामी संपत्तियों की खोज में लोगों के सहयोग को बढ़ाने के लिए सरकार ने यह ईनामी योजना घोषित की है। बेनामी लेनदेन और संपत्तियों को उजागर किए जाने और ऐसी संपत्तियों से मिलने वाली आय के बारे में सूचना देने वाले लोगों को यह ईनाम हासिल होगा।
विदेश नागरिक भी उठा सकते हैं इस स्कीम का लाभ
मंत्रालय के मुताबिक इस स्कीम का लाभ विदेशी नागरिक भी उठा सकते हैं। जानकारी देने वाले शख्स की पहचान को गुप्त रखा जाएगा और पूरे मामले में सख्ती से गोपनीयता का पालन किया जाएगा। बेनामी ट्रांजैक्शंस इन्फर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम, 2018 के बारे में इनकम टैक्स के दफ्तरों और उसकी वेबसाइट पर पूरी जानकारी उपलब्ध है।
टैक्स चोरी की जानकारी पर मिलेंगे 50 लाख
यही नहीं सरकार ने इनकम टैक्स चोरी के मामलों को उजागर करने के लिए भी 50 लाख रुपए की ईनामी योजना का ऐलान किया है। 1961 के आईटी ऐक्ट के तहत सरकार ने इनकम टैक्स इनफर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम शुरू की है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति टैक्स चोरी के मामले की जानकारी आयकर विभाग के जांच निदेशालय में देता है तो इस इनाम का हकदार होगा।
क्या होती है बेनामी संपत्ति
कोई भी व्यक्ति जब किसी संपत्ति को अपने पैसे से किसी और के नाम से खरीदता है तो वह बेनामी संपत्ति कहलाएगी। हालांकि, यह जरूरी है कि संपत्ति में लगाया गया पैसे का स्रोत अज्ञात हो, जिसकी जानकारी आयकर विभाग को भी न हो। फिर चाहे पेमेंट कैसे भी किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
संशोधित कानून के तहत केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है कि वो ऐसी संपत्ति को कभी भी जब्त कर सकती है। साथ ही बेनामी संपत्ति की खरीद में दोषी पाए जाने पर खरीददार को 7 साल की कैद की सजा हो सकती है।