नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नए अध्यादेश के कार्यान्वयन की शुरुआत विजय माल्या व नीरव मोदी जैसे लोगों के खिलाफ कर सकता है। ईडी भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ नए अध्यादेश के अधिसूचित होने के बाद माल्या व नीरव मोदी जैसे भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी में है।
जल्द आदेश होगा जारी
निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने बड़े राशि के घोटालों से सम्बद्ध भगोड़े व बैंक कर्ज नहीं चुकाने वालों के मौजूदा मामलों को एक साथ लाने पर काम शुरू किया है। निदेशालय जल्द ही इन लोगों के खिलाफ नए अध्यादेश के तहत आदेश जारी किए जाने के लिए विशेष मनी लांड्रिंग विरोधी अदालतों का दरवाजा खटखटाएगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में विजय माल्या, नीरव मोदी व उसके मामा मेहुल चौकसी, विनसम डायमंड कंपनी के प्रवर्तक जतिन मेहता तथा अन्य के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की उम्मीद है। नए अध्यादेश के कार्यान्वयन के लिए ईडी सक्षम एजेंसी है।
संपत्तियां होंगी कुर्क
अधिकारियों के अनुसार इस नए अध्यादेश के तहत भगोड़े की देश विदेश सहित उन सभी संपत्तियों को तत्काल कुर्क कर लिया जाएगा जिन्हें निदेशालय ने मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत अभी तक जब्त नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई व ईडी द्वारा अपने अपने आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद नीरव मोदी व चौकसी के खिलाफ मामला नए अध्यादेश के तहत चलेगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में निदेशालय नए अध्यादेशों के प्रावधानों के तहत अनुमानित 15000 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क कर सकता है।