कोलकाता, कोलकाता हाईकोर्ट ने वीरवार को तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर 16 अप्रैल तक रोक लगा दी है। न्यायालय ने इसी के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग से कहा कि वह तीन चरणों में होने वाले इन चुनावों से संबंधित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करें। राज्य में पंचायत चुनाव 1,3 व 5 मई को होने थे जबकि मतों की गणना 8 मई को होनी तय की गई थी।
भाजपा ने दायर की थी याचिका
न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य में हुई चुनावी हिंसा को देखते हुए चुनावों पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में आरोप लगाया गया कि विपक्षी दलों के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने से रोका जा रहा है। उच्च न्यायालय ने कहा कि आयोग को हिंसा को रोकने के उपायों के संबंध में विस्तृत हलफनामा दायर करना चाहिए। उच्च न्यायालय जानना चाहता था कि आयोग ने नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए बढ़ाई गयी एक दिन की अवधि वापस क्यों ले ली।