नई दिल्लीः बैंकों से लोन लेकर विदेश भागने से रोकने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। अब बैंक से लोन लेने के लिए पासपोर्ट डिटेल देनी जरूरी होगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार 50 करोड़ रुपए से अधिक लोन लेने वाले नए ऋण धारकों को लोन के लिए आवेदन करने के साथ ही अपने पासपोर्ट की डिटेल देनी होगी। इसके अलावा जिन लोगों ने 50 करोड़ रुपए से अधिक का लोन लिया हुआ है उनको 45 दिनों के भीतर अपनी पासपोर्ट डिटेल बैंक को दें।
वित्त मंत्रालय ने देश के सभी सरकारी बैंकों को 45 दिनों के भीतर पासपोर्ट डिटेल्स एकत्र करने के निर्देश दिए हैं। पीएनबी में घोटाला होने के बाद मंत्रालय ने यह निर्देश जारी किए हैं।
बैंकों को मिला निर्देश
मंत्रालय ने बैंकों से कहा है कि अगर कर्जदार के पास पासपोर्ट नहीं है तो बैंक उससे हलफनामा ले कि वह पासपोर्ट नहीं रखता। बैंकों से यह भी कहा गया कि वे लोन एप्लीकेशन फॉर्म में भी बदलाव कर उसमें पासपोर्ट डिटेल्स का कॉलम शामिल करें।
विदेश भागने से रोकना मकसद
50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज देते वक्त ही अगर बैंक पासपोर्ट डिटेल्स मांग लेंगे तो घोटालेबाजों या डिफॉल्टरों को देश छोड़कर भागने से रोका जा सकेगा। फिलहाल बैंकों के पास पासपोर्ट डिटेल्स नहीं होते हैं। इस वजह से डिफॉल्टरों के देश छोड़कर जाने से पहले इमिग्रेशन या एयरपोर्ट अथॉरिटी को जानकारी नहीं मिल पाती।