कानपुर, कानपुर के वार्ड 70 कर्रही की प्रत्याशी चंदा देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश शशिकांत शुक्ल ने चुनाव सम्बन्धी सभी अभिलेख सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं.
दरअसल इस वार्ड में चन्दा देवी और चंद्रावती नाम की दो निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में आमने-सामने थीं। चुनाव आयोग की तरफ से दोनों को क्रमशः घंटी और खड़ाऊ चुनाव चिन्ह आवंटित किये गए थे। दोनों प्रत्याशियों ने इन्हीं चुनाव चिन्हों से अपना प्रचार भी किया था। लेकिन मतदान के ऐन एक रात पहले इन दोनों प्रत्याशियों के चुनाव चिन्हों की अदला-बदली हो गयी। यानी evm मशीन पर चंदा देवी के नाम के आगे खड़ाऊ और चंद्रावती के नाम के आगे घंटी चुनाव चिन्ह लग गया।
इस गड़बड़ी के बाबत पता चलते ही जिलाधिकारी और चुनाव आयोग को सूचित किया गया था लेकिन उन्होंने ये कहकर मामला शांत कर दिया कि ये सिंबल वोटिंग है जो सिंबल जीतेगा उसी का प्रत्याशी पार्षद पद पर आसीन होगा। नतीजे आने पर घंटी की विजय हुई लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा पार्षद प्रमाण पत्र चंदा देवी की जगह चंद्रावती को दे दिया गया था.
जिसके बाद निर्वाचन आयोग और अन्य प्रत्याशियों को पक्षकार बनाते हुए याचिका दायर की गयी थी.
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आपको बता दें कि इस मामले को सबसे पहले खबरें 24 ने उठाया था.