नई दिल्ली : म्यांमार से भाग कर आये लगभग 4 लाख से भी ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान देश में अवैध रूप से रह रहे हैं सुरक्षा कारणों के लिहाज से ये चिंताजनक बात है। इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़ाहिर करते हुए बताया है कि इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बेशक चिंताजनक बात है मगर हम आर्थिक और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मानवता को दरकिनार नहीं कर सकते हैं।
हमारा कानून मानवता पर है टिका
हमारा संविधान खुद मानवता बुनियाद पर टिका है। इसलिए हमे इन अवैध प्रवासियों के कड़े इंतजाम के बारे में भी ज़ोर देना चाहिए नाकि सभी की तरह इनसे अपना पीछा छुड़ाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तलब करते हुए कहा कि जब तक इसका फैसला नहीं आ जाता तब तक इन रोहिंग्या मुसलमानों देश से बाहर नहीं भेजा जाए। बता दें कि इसकी अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। तब तक सरकार रोहिंग्या मुसलामानों पर बाहर जाने का दबाव ना बनाये।
मोदी को खत लिखकर की गयी थी अपील
बता दें कि रोहिंग्या मुसलमानों के पक्ष में देश के कई दिग्गज हस्तियों ने पीएम मोदी को खत लिखकर इन्हे वापस ना भेजने की अपील की गयी थी। पीएम मोदी को भेजे इस खत में म्यांमार में रोहिंग्या मुसलामानों के खिलाफ हो रही बर्बर हिंसा और अत्याचारों का हवाला देते हुए पीएम मोदी से अपील की गई कि उन्हें भारत में रहने दिया जाए।
दिग्गज हस्तियाँ उतरी थी रोहिंग्या मुसलमान के सपोर्ट में
इस खत पर मशहूर वकील प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, सांसद शशि थरूर, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम, ऐक्टिविस्ट तीस्ता शीतलवाड़ , पत्रकार करन थापर, सागरिका घोष, अभिनेत्री स्वरा भास्कर समेत कुल 51 मशहूर हस्तियों ने हस्ताक्षर किए हैं।
केंद्र सरकार नें बताया है इन्हें खतरा
इससे पहले केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को कुल 16 पन्नों का हलफनामा ज़ारी करते हुए रोहिंग्या मुसलमानों को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। केंद्र सरकार ने ये भी साफ़ किया था कि इन अवैध प्रवासियों को देश में बसाना सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक स्तर के लिए भी नुक्सानदेह है।रोहिंग्या शरणार्थियों ने अपनी याचिका में केंद्र सरकार के कदम को समानता के अधिकार के खिलाफ बताया है उन्होंने कहा है कि हम गरीब हैं और मुसलमान हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। हम सरकार से अपील करते हैं कि हमें भी इस देश में रहने का अधिकार मुहैया कराया जा सके .