लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने द्वारा घोषित विकलांग पेंशन योजना का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है. ये रजिस्ट्रेशन सरकार द्वारा एकीकृत पेंशन पोर्टल sspy-up.gov.in पर हो रहे हैं. इस योजना के तहत शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए सरकार 500/- रुपए प्रतिमाह प्रदान करेगी। विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए हैं।
विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता
- विकलांग को उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक को 40 प्रतिशत विकलांग होना चाहिए।
- ऐसे व्यक्ति जो पुराने पेंशन, विधवा पेंशन या कोई अन्य पेंशन जैसी कोई पूर्व पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे इस पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे।
- यदि विकलांग व्यक्ति तीन पहिया या चार पहिया या किसी भी वाहन का मालिक है इस पेंशन के लिए योग्य नहीं है।
- विकलांग लोगों को जो किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इस पेंशन योजना के लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हैं।
आवेदन के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रामाण पत्र
- 40 प्रतिशत विकलांगता प्रमाण पत्र आदि
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदक ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में आवेदक जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को आवेदन कर सकता है। सभी योग्य आवेदक आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in के माध्यम से भी अपने आवेदन पत्र भर सकते हैं। इन तरीकों से आवेदक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।