मध्य प्रदेश में कम बारिश के कारण जबलपुर में नर्मदा नदी पर बरगी बांध की नहरों और उसके अधीन आने वाले क्षेत्र में हालात को बेकाबू होने से रोकने के लिए प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक धारा 144 (1) लागू करने का आदेश जारी किया है।
जिला दण्डाधिकारी एवं जिलाधिकारी महेशचंद्र चौधरी ने धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि नहर एवं कमांड क्षेत्र में चार या चार से अधिक व्यक्ति समूह अथवा झुंड बनाकर एकत्रित नहीं हो सकेंगे। नहर एवं कमांड क्षेत्र के आसपास किसी भी प्रकार के हथियारों, चाकू, छुरी इत्यादि लेकर जाना व प्रदर्शन प्रतिबंधित है।
आदेश में सिंचाई हेतु उपलब होने वाले पानी को अनावश्यक रूप से एकत्रित करने पर भी रोक लगाई गई है ताकि पानी का दुरुपयोग न हो । आधिकारिक जानकारी के अनुसार, रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना के मुख्य अभियंता ने प्रतिवेदन किया था। इसके आधार पर जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
इस वर्ष मानसून में एक जून से चार सितंबर तक प्रदेश के 51 जिलों में से 20 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य वर्षा दर्ज हुई है। कम वर्षा वाले जिलों की संख्या 31 है। अभी तक सामान्य औसत वर्षा 617.5 मिमी दर्ज की गई है। जबकि प्रदेश की सामान्य औसत वर्षा 793.8 मिमी है।