jindal

दिल्ली की विशेष अदालत से आज उद्योगपति नवीन जिंदल को कोयला घोटाले मामले में जमानत दे दी है। मध्य प्रदेश के कोयला ब्लॉक के आवंटन से संबद्ध एक मामले में आज उद्योगपति नवीन जिंदल के अलावा अन्य को भी जमानत मिल गयी है। विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत राशि देने पर उन्हें यह राहत दी।

जिंदल के खिलाफ मध्य प्रदेश के कोल ब्लॉक घोटाले मामले में सीबीआई की ओर से चार्जशीट दाखिल की गयी थी। अदालत अब मामले में अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को करेगी। आरोप पत्र में जांच एजेंसी सीबीआई ने आरोप लगाया था कि जेएसपीएल ने उपकरण खरीद के आदेशों को गलत तरीके से बताया था और कोयला मंत्रालय को गुमराह किया था।

मामले में नवीन जिंदल के अतिरिक्त कंपनी “जिंदल स्टील एडं पावर लिमिटेड” (जेएसपीएल) के पूर्व निदेशक सुशील मारु, पूर्व उप मैनेजिंग डॉयरेक्टर आनंद गोयल और सीईओ विक्रांत गुजराल को धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के तहत आरोपी बनाया गया है।