लिंकिंग

केंद्र सरकार ने 1 जुलाई तक आधार नंबर और पैन कार्ड को लिंक करवाने का समय दिया है आयकर विभाग की वेबसाइट पर जबर्दस्त ट्रैफिक है। आधार नंबर से पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख खत्म होने में अब मात्र एक दिन बचा है।

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अगर एक जुलाई से पहले आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया गया तो पैन कार्ड अवैध हो जाएगा।दरअसल 1 जुलाई से पैन कार्ड और आधार नंबर को लिंक करना जरूरी है। इसके बाद जिन पैन नंबर्स को आधार नंबर से लिंक नहीं किया गया होगा वो पैन कार्ड अपने आप से अवैध नहीं होंगे। केन्द्र सरकार एक बार फिर से एक तारीख की घोषणा कर सकती है, जिसके बाद भी अगर पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक नहीं गया तब जाकर आपका पैन अवैध हो जाएगा। लेकिन सरकार ने अब तक इस तारीख की घोषणा नहीं की है। इस लिहाज से मीडिया रिपोर्ट्स में चल रही ये खबर की अगर एक जुलाई तक पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक नहीं किया गया तो आपका पैन अवैध हो जाएगा, गलत है।

आपको बता दें कि अपने पैन कार्ड की वैधता बनाए रखने के लिए आपको पैन और आधार लिंक करवा लेना ही चाहिए क्योंकि अगर आप पैन कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भविष्य में कभी ना कभी इसे आधार से लिंक करवाना ही पड़ेगा। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर मामूली प्रक्रियाएं पूरी कर पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं।