सीबीआई की विशेष अदालत नेबाबरी मस्जिद केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत सभी 12 आरोपियों को करारा झटका देते हुए अदालत ने सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 12B के तहत साजिश का मुकदमा ठोक दिया है। अब मामले में पहली सुनवाई बुधवार से शुरू होगी।
इससे पहले सीबीआई की विशेष अदालत नेबाबरी मस्जिद केस में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत सभी 12 आरोपियों को जमानत दे दी है। बाबरी मस्जिद केस में आज 12 लोगों के खिलाफ आरोप तय होने हैं। सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकीलों ने आरोप खारिज करने की मांग की है जिसपर कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। अदालत ने इस मांग पर फैसला सुरक्षित रखा।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि आरोपी विवादित ढांचे के लिए गिरने के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये नेता भीड़ को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। सभी आरोपियों को 20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली। सीबीआई की विशेष अदालत के बाहर ‘जय श्री राम’ के नारे भी लगे।
इस मामले में पेश होने के लिए लालकृष्ण आडवाणी दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी भी लखनऊ के लिए रवाना हुए। जहां उन्होंने यूपी के सीएम योगी से मुलाकात की। जोशी, आडवाणी समेत बीजेपी के 11 नेताओं को आज कोर्ट में पेश होना है।बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल 2017 को लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत कई बीजेपी नेताओं पर आपराधिक मामला चलाने का आदेश सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लखनऊ कोर्ट को 4 हफ्ते में इस मामले की सुनवाई शुरू करनी होगी। जिसके बाद 22 अप्रैल से इस मामले में रोजाना सुनवाई शुरू की गई थी और 30 मई को जोशी, आडवाणी और उमा को पेश होने का आदेश दिया गया था।