26 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया (Air India) की फ्लाइट में नशे में धुत्त शंकर मिश्रा नाम के यात्री ने 70 साल की महिला पर पेशाब कर दिया था। उड़ते विमान में हुई इस घटना को लेकर भारत के विमानन नियामक DGCA (Directorate General of Civil Aviation) ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही पायलट इन कमांड के लाइसेंस को तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है।
मामला सामने आने के बाद DGCA ने घटना की जांच की थी। स्थिति संभालने में एयर इंडिया के कर्मियों द्वारा हुई चूक के चलते DGCA ने यह कार्रवाई की है। एयर इंडिया के डायरेक्टर ऑफ इन फ्लाइट सर्विस पर तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आरोपी शंकर मिश्रा जेल में बंद है। घटना के वक्त वह बिजनेस क्लास में सफर कर रहा था। पीड़ित महिला भी बिजनेस क्लास में यात्रा कर रही थी।
एयर इंडिया ने कहा- खामियों को कर रहे दूर
पेशाब कांड में DGCA द्वारा की गई कार्रवाई पर एयर इंडिया ने कहा है कि वह इस घटना को लेकर हुई खामियों को स्वीकार करता है। घटना को रिपोर्ट करने और उसके अनुसार कार्रवाई करने में गलती हुई। इन खामियों को दूर करने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं।
एयर इंडिया ने कहा, “हम DGCA के आदेश का अध्ययन कर रहे हैं। हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं। इन्हें दूर करने के लिए कदम उठा रहे हैं। हम अनियंत्रित यात्रियों से जुड़ी घटनाओं से निपटने के लिए अपने कर्मचारियों की जागरूकता और नीतियों के अनुपालन को मजबूत कर रहे हैं।”
DGCA ने की ये कार्रवाई
1- एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह सजा डीजीसीए द्वारा लागू उड्डयन आवश्यकताओं के उल्लंघन के लिए दी गई है।
2. जिस फ्लाइट में घटना हुई उसके पायलट-इन-कमांड (मुख्य पायलट) का लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड किया गया। वह तीन महीने कोई विमान नहीं उड़ा पाएंगे। उन्हें विमान नियम 1937 और 141 के अनुसार अपना कर्तव्य नहीं निभाने और डीजीसीए द्वारा लागू उड्डयन आवश्यकताओं के अनुसार काम नहीं करने के लिए यह सजा मिली है।
3. एयर इंडिया के डायरेक्टर इन-फ्लाइट सर्विस पर तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उनके खिलाफ यह कार्रवाई डीजीसीए द्वारा लागू नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करने के चलते की गई है।
शंकर मिश्रा पर लगा है 4 माह का बैन
एयर इंडिया ने आरोपी शंकर मिश्रा पर चार महीने तक उड़ान भरने पर बैन लगाया है। DGCA के अनुसार दूसरी एयरलाइन्स द्वारा भी इस बैन का पालन किया जाएगा। शंकर मिश्रा चार महीने तक किसी भी विमान में यात्रा नहीं कर पाएगा। पीड़ित महिला की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने शंकर मिश्रा के खिलाफ आईपीसी और विमानन नियमों के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने उसे 7 फरवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।