मोबाइल फोन

नई दिल्‍ली: जेल की हवा खानी पड़ सकती है मोबाइल फोन के IMEI (इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर) नंबर से छेड़छाड़ करने पर । IMEI 15 अंकों की संख्‍या होती है जो किसी मोबाइल की पहचान होती है। एक ऐसा कानून टेलिकॉम विभाग बनाने जा रहा है जिसके तहत अगर कोई व्‍यक्ति मोबाइल फोन के IMEI नंबर से छेड़छाड़ करता है तो उसे 3 साल की जेल हो सकती है। टेलिकॉम विभाग के इस कदम से गलत IMEI नंबर से जुड़े मामलों पर अंकुश लग सकेगा और मोबाइल फोन की ट्रैकिंग भी आसान हो जाएगी।

 

डुप्‍लीकेट IMEI नंबरों के कारण मोबाइल फोन को ट्रैक करना मुश्किल होता है एक सरकारी अधिकारी ने बताया। इंडियन टेलीग्राफ एक्‍ट के अंतर्गत टेलिकॉम विभाग कानून बनाने जा रहा है जिससे IMEI नंबर से छेड़छाड़ करना अपराध माना जाएगा। IMEI नंबर से सुरक्षा एजेंसियों को मोबाइल फोन और उससे किए गए कॉल को ट्रैक करने में मदद मिलती है।

 

टेलिकॉम ऑपरेटर्स को टेलिकॉम विभाग ने सख्‍त निर्देश दिए हैं कि वह किसी भी गलत IMEI नंबर वाले मोबाइल नंबर को अपनी सेवाएं न दें लेकिन टेलिकॉम ऑपरेटर्स के लिए गलत IMEI नंबर की पहचान करने में मुश्किलें आती हैं। मोबाइल फोन की ट्रैकिंग मामलों में टेलिकॉम एनफोर्समेंट रिसोर्स एंड मॉनिटरिंग सेल (TERM) ने पाया है कि 18,000 हैंडसेट ऐसे हैं जिनके IMEI नंबर गलत हैं। एक अधिकारी ने कहा कि अंतिम रूप दिए जाने के बाद इस कानून को गजट में अधिसूचित किया जाएगा।